श्रीडूंगरगढ़ ONE 13 फरवरी 2026। सितंबर 2015 में श्रीडूंगरगढ़ में काला अध्याय रहें साम्प्रदायिक दंगों के बाद कोर्ट में चल रहें मामले में आज शुक्रवार को 11वें साल में फैसला आ गया है। मामले में 6 युवकों पर चल रहें मुकदमे में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
मामले की पैरवी कर रहें एडवोकेट रामलाल नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि कालूबास व मोमासर बास के निवासी युवक गौरीशंकर, चंद्रप्रकाश, अंकित, हरिओम, किशन कुमार व रामचंद्र को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इन युवकों पर अक्टूबर 2025 में सब्जी मंडी आग लगाने के आरोप में चार्जशीट पेश की गई। 11 मई 2016 में थानाधिकारी ने युवकों को गिरफ्तार किया। 19 मई 2016 को तीनों युवकों को जमानत मिली और वे अभी जमानत पर ही थे। आज श्रीडूंगरगढ़ कोर्ट में न्यायाधीश सरिता नौशाद ने सुनवाई पुरी करते हुए संदेह का लाभ देते सभी 6 युवकों को बरी कर दिया है। युवकों ने राहत की सांस ली और इस पूरे मामले में 10 साल से सहायक रहें सहीराम सायच, मालाराम सायच, मनीष सायच, पार्षद मेघराज वाल्मिकी का आभार जताया है।