श्रीडूंगरगढ़ ONE 15 अप्रैल 2026। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की वसूली की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। संयुक्त शासन सचिव प्रह्लाद सहाय ने आदेश जारी कर खरीफ अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी है।
सहकारी समिति रीडी के व्यवस्थापक रामनिवास नैण ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश बुधवार को जारी हो गया है। पैक्स कार्मिकों द्वारा अपने आंदोलन के चलते ऋण वसूली नहीं करने के कारण प्रदेश भर में किसान योजना से वंचित होने की कगार पर पहुंच गए। अब तारीख बढ़ने से क्षेत्र के हजारों किसानों को राहत मिलेगी।
इसमें 31 मार्च 2026 तक की ब्याज अनुदान भुगतान की राशि का समायोजन वर्ष 2025-26 में करने, ब्याज मुक्त राशि का समायोजन करने व अल्पकालीन फसली ऋण हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की शर्तों पर स्वीकृति दी गई है।