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सेसोमूं स्कूल में पोक्सो एक्ट एवं महिला सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम, दी विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी

श्रीडूंगरगढ़ ONE 13 मार्च 2026। सेसोमूं स्कूल में तालुका विधिक सेवा समिति, एसीजेएम कोर्ट, श्रीडूंगरगढ़ के तत्वावधान में पोक्सो एक्ट एवं महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के चेयरमैन जगदीश प्रसाद मूंधड़ा एवं वाइस चेयरपर्सन पद्मा मूंधड़ा के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय परिवार को बच्चों की सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम में अधिवक्ता अनिल धायल ने पोक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है तथा इसमें दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने विद्यालय से जुड़े सभी कार्मिकों से बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने तथा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace – Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

इस अवसर पर अधिवक्ता ओमप्रकाश मिडल, गौरव टाडा (पीएलवी) तथा बलराम जाखड़ (होमगार्ड) भी उपस्थित रहें।
कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक-अध्यापिकाओं सहित कार्यालय स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर आदि ने भी भाग लिया और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य सुब्रत कुंडु ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को इन कानूनों की जानकारी होना आवश्यक बताया।

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