b क्षेत्र के गांव भोजास में कृषि कुंए पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म व हत्या कर प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरोपी की जमानत गुरुवार को जिला व सेशन न्यायाधीश सरिता नोशाद ने खारिज कर दी है। लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने व लज्जा भंग का दोषी माना है व मामले में दुष्कर्म सबंधी एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में आरोपी की पहले जमानत श्रीडूंगरगढ़ न्यायाधीश द्वारा गत 5 जनवरी को खारिज कर दी गई थी एवं आज जिला एंव अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा भी खारिज कर दी गई है।