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जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

श्रीडूंगरगढ़ श्रीडूंगरगढ़ ONE 22 दिसंबर 2025। श्रीडूंगरगढ़ कोर्ट की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने सोमवार को जानलेवा हमले के एक मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
गांव नारसीसर की गुवाड़ में 7 नवंबर 2025 को गोरधन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपी मंजीत सिंह और प्रदीप सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हमले में गोरधन सिंह को गंभीर और जानलेवा चोटें आईं और उसका मोबाइल व बटुआ छीन लिया गया। बीच-बचाव करने आए हिम्मत सिंह का मोबाइल तोड़ दिया गया। घटना के बाद घायल गोरधन सिंह को गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में सिर और आंख के पास फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोटें पाई गईं, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राणघातक बताया।

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