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एडीजे की अपराध के प्रति सख्ती: पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत खारिज

मामला बीते वर्ष, 11 सितंबर 2024 का है। लाडनूं तहसील के रहने वाले राकेश नामक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी रिपोर्ट में राकेश ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की हत्या उसके पति राजूराम ने की थी। राजूराम, जो कि धोलिया गांव का निवासी है और सोहनराम का पुत्र है, पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।

अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत में इस मामले की पैरवी करते हुए आरोपी के कृत्य को बेहद गंभीर अपराध बताया। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए। उनका तर्क था कि आरोपी का अपराध समाज में एक गलत संदेश देगा और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास कम करेगा।

अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना और मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी राजूराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का यह फैसला ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में आमजन का विश्वास और मजबूत होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

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