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वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज

श्रीडूंगरगढ़ ONE 19 फरवरी 2026। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज होने की खबर श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय परिसर से आई है। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नैशाद ने आरोपी दीपक जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर जबरन सगाई करने, विवाह का दबाव बनाने, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म के आरोप है। आरोपी को जांच के दौरान पुलिस द्वारा पाली से गिरफ्तार किया गया था। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध व परिवादी पक्ष के वकील जितेंद्र स्वामी ने कोर्ट में चेट की फोटो प्रतियां व फोटो ग्राफ्स पेश कर मामले को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का बताते हुए गंभीर प्रकृति का बताया। अनुसंधान जारी होने के तर्क पेश किए गए और कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
ये था मामला।
श्रीडूंगरगढ़ ONE। सितंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई दीपक पुत्र उत्तम जैन निवासी धावला अजमेर से हुई। बातचीत बढ़ी तो आरोपी ने विवाह का दबाव बनाया। परिवादिया व उसकी माँ ने मना कर दिया 23 मई 2024 को आरोपी उसके घर आया और पीड़िता को अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया। उसके वीडिया फोटो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर सगाई के लिए हां करवाई। उसके बाद ब्लैकमेल करते हुए कई बार जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परेशान होकर थाने में मामला दर्ज करवाया।

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