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श्रीडूंगरगढ़ डंपिंग यार्ड मामला: नागरिकों ने न्यायालय की शरण ली, 4 फरवरी 2026 को जवाब तलब

नगरपालिका, कलेक्टर सहित 5 प्रतिवादियों को नोटिस; पशुधन की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर दायर हुआ वाद

डूंगरगढ़ one 2 फरवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। डंपिंग यार्ड में अव्यवस्थाओं को लेकर श्रीडूंगरगढ़ की सामाजिक संस्था आपणों गांव सेवा समिति (SDGH) सहित शूरवीर मोदी, भंवरलाल दुगड़, फतेहसिंह जांगिड़ और भीखाराम सुथार ने अधिवक्ता दीपिका करनाणी के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वाद नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़, कलेक्टर बीकानेर, तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़, बीसीएमओ श्रीडूंगरगढ़ एवं नगरपालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने प्रतिवादियों को वाद के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।

अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि यह वाद खसरा नंबर 83 में स्थित डंपिंग यार्ड में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा पशुधन की जान-माल की सुरक्षा को लेकर दायर किया गया है। वाद में डंपिंग यार्ड से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुतोष (राहत) न्यायालय से मांगे गए हैं।

इसके अलावा वादिगण द्वारा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका समिति के समक्ष भी परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्थानीय न्यायालय में दावा एवं स्टे प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

अधिवक्ता करनाणी ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में सबूतों के खुर्द-बुर्द किए जाने के आरोप हैं, जिसको लेकर न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही भी विचाराधीन है।

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