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मादक पदार्थ तस्करी के दो मामलों में आरोपियों को राहत नहीं, जमानत याचिकाएं खारिज

डूंगरगढ़ one 12 जनवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि पहला मामला 6 जनवरी का है। एसआई मोहनलाल ने गश्त के दौरान बिग्गा गांव में मंदिर के पास से किशन धतरवाल पुत्र रूपाराम धतरवाल को 100 ग्राम अम्ल दूध के साथ गिरफ्तार किया था।

दूसरे मामले में 2 जनवरी को एसआई रतनलाल ने दशहरा मैदान के पास से बाबूलाल पुत्र भंवरलाल को 10.048 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। दोनों मामलों में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जमानत देने की जोरदार पैरवी की।

इस पर अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और उनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

गौरतलब है कि गांजा बरामदगी मामले में आरोपी बाबूलाल पुत्र भंवरलाल के सह-आरोपी बाबूलाल पुत्र राधेश्याम और संदीप पुत्र बाबूलाल की जमानत याचिकाएं भी पूर्व में एडीजे कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।

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