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आबादी क्षेत्र में लगाई औद्योगिक मशीनें, पड़ोसियों की आपत्ति पर न्यायालय ने दिया रोकने का निर्देश

श्रीडूंगरगढ़ श्रीडूंगरगढ़ ONE 8 दिसम्बर 2025। कस्बे के बिग्गाबास में आबादी क्षेत्र में पत्थर काटने की मशीनें लगाने के कारण ध्वनि, वायु प्रदूषण से पड़ोसियों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए न्यायालय ने रोक लगाई है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिग्गाबास में दीनदयाल कॉलोनी में आबादी क्षेत्र में ही प्रशांत, रमेश, गुलाबचंद प्रजापत ने पत्थर कटिंग मशीन लगा रखी थी। जिस पर मोहल्ले के हरिराम, महावीर, रामगोपाल आदि निवासियों ने आबादी क्षेत्र में औधोगिक व वाणिज्यिक प्रदूषण नही करने की आवाज उठाई। परिवादियों ने न्यायालय की शरण ली। हालांकि पहले एसीजेएम न्यायालय द्वारा यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था लेकिन बाद में एडीजे न्यायालय में की गई अपील को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई व मोहल्लेवासियों की दिक्कतों को समझते हुए प्रतिवादियों को अपने 37.15 वर्गमीटर वाणिज्यिक भूमि के अलावा आबादी भूमि पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां, पत्थर कटाई, मार्बल कटाई जैसे कार्य नहीं करने के आदेश दिए है। न्यायालय ने आबादी क्षेत्र में ध्वनि एंव वायु प्रदूषण पर रोक लगाते हुए आदेशात्मक पाबंद किया है। परिवादियों की ओर से पैरवी एडवोकेट बाबूलाल दर्जी ने की व प्रतिवादियों की ओर से पैरवी एडवोकेट मोहनलाल सोनी ने की।

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