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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं

मामले की जड़ें 19 अगस्त, 2025 को सेरुणा थाने में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़ी हैं। साँवतसर गांव की एक महिला ने हरचंद पुत्र मोखराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और आरोपी हरचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस पर अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।

परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश पंवार ने भी न्यायालय में अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत से आरोपी को जमानत न देने का आग्रह किया, ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। गहन विचार-विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध में जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। नतीजतन, अदालत ने आरोपी हरचंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। इस घटनाक्रम पर पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं।

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