श्रीडूंगरगढ़ ONE 2 मार्च 2026। कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने वाले एक व्यापारी पर खातेदार भूमि पर आवासीय पट्टे जारी करवा लेने के आरोप में धोखाधड़ी व जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए खेत मालिक ने थाने में मामला दर्ज हुआ है।
गांव टेऊ निवासी 52 वर्षीय श्रीराम पुत्र कानाराम जाट ने इसी गांव के आसूराम पुत्र सुगनाराम सांसी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए है। परिवादी ने शेरूणा थाने में मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि आरोपी कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने का व्यवसाय करता है। वहीं उसकी पत्नी के नाम गांव दुसारणा पीपासरिया के निकट खातेदारी खेत खसरा नबंर 404/402 में करीब 7.143 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि को आबादी में परिवर्तन करवाकर कॉलोनी विकसित कर प्लोट बेचने का इरादा था। परंतु अभी उसके पास रूपए नहीं होने के कारण आरोपी ने उसे आवासीय पट्टे जारी करवाने के कार्यालय संबंधी काम करने की जिम्मेदारी ली। परिवादी ने उस पर भरोसा कर लिया और कॉलोनी विकसित करने संबंधी इकरारनामा बनवा लिया। इकरारनामे के तहत कॉलोनी विकसित करने के लिए समतलीकरण सहित अन्य खर्च परिवादी ने वहन किए। तो उसे अक्टूबर 2025 में जानकारी मिली कि आरोपी द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम 9 फर्जी रजिस्ट्रियां करवा ली। तब परिवादी ने किसी को धोखा नहीं देने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि वह सब देख लेगा। 18 नवंबर 2025 को मौजिज लोगों के साथ दोनों के बीच समझौता हुआ कि आरोपी परिवादी को 25 लाख चौपन हजार रूपए 31 दिसंबर 2025 तक देगा। परंतु उसके बाद आरोपी ने रूपए देने से मना कर दिया और उसे एससी एसटी मामले में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सौंप दी है।