श्रीडूंगरगढ़ ONE 12 दिसंबर 2025। 440 ग्राम अफीम रखने के एक मामले में 10 बाद कोर्ट ने अभियुक्त को बरी कर दिया है।
घटना 8 मई 2015 में हुई व तत्कालीन एसएचओ निकेत पारीक ने तोलियासर बस स्टैंड पर एक कार्रवाई करते हुए नारायणराम बिश्नोई निवासी धोलेरिया सासन, रोहट जिला पाली को 440 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की और से पैरवी राधेश्याम दर्जी एडवोकेट और गोपाल पारीक एडवोकेट ने की, पारीक ने बताया कि एडीजे सरिता नौशाद ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी करते हुए कहा कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।