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21 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन, 26 प्रकार के विवादों का हो सकता है निपटारा

श्रीडूंगरगढ़ ONE 17 दिसंबर 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत समझौते, सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिए श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय परिसर में आगामी 21 दिसंबर 2025 को लोक अदालत का आयोजन होगा। जनसामान्य से जुडे 21 प्रकार के प्रकरणों का निपटरा इन अदालतों में किया जा सकता है। यहां न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों या मुकदमेबाजी के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
इन प्रकरणों का होगा निपटारा।
श्रीडूंगरगढ़ ONE। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव जगदीश चौधरी ने बताया कि कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा। शेष सभी ट्रैफिक चालान के पुराने व लंबित मामले, वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावे, बैंक वसूली और श्रम व सेवा संबंधित मामलों का निपटारा करवाया जा सकता है। वहीं अधिक जानकारी के लिए समिति में पीएलवी से 7737215013 पर संपर्क कर सकते है।
जाने विस्तार से…
श्रीडूंगरगढ़ ONE। किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग उपक्रम के मध्य लंबित सभी प्रकार के प्रकरण (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के तहत निराकरण के प्रयास) किए जाएंगे। वहीं राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों में, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के सभी प्रकार के प्रकरण, सभी प्रकार के अन्य सिविल मामले जैसे किराएदारी, बंटवारा, हिसाब फहमी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावें, एमएसीटी के प्रकरण, घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण जिसमें तलाक को छोड़कर, बालकों की अभिरक्षा से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से सबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण, परिवहन संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद से संबंधित प्रकरण, रियल एस्टेट संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण, रेलवे कलेम्स संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण, कर संबंधी विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य न्यायाधिकरणों/ आयोगों/ मंचो/ अथॉरिटी व प्राधिकारियों के साथ लंबित प्रकरण है।

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