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हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, एडीजे कोर्ट का फैसला

यह मामला 21 जुलाई 2014 को सेरूणा के निवासी जेठाराम पुत्र गोपालराम मेघवाल के छोटे भाई रमणलाल की हत्या से जुड़ा है। जेठाराम की रिपोर्ट के अनुसार, रमणलाल की हत्या सेरूणा से आगे हाइवे पर शिवलाल और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर की थी।

इस मामले में अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सोहननाथ सिद्ध ने पीड़ित पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। उनके तर्कों, पुलिस जांच और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एडवोकेट सिद्ध ने बताया कि 11 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

जानकारी के अनुसार, अपराधी शिवलाल मृतक रमणलाल का साढू था और परिवार का कहना है कि वह मृतक से रंजिश रखता था। मामले में शामिल एक अन्य आरोपी ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी।

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध का न्याय दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया है।

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