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श्रीडूंगरगढ़: स्वर्ण हड़पने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

श्रीडूंगरगढ़, 23 सितंबर, 2025। अपर सत्र न्यायाधीश, सरिता नौशाद की अदालत में आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अदालत ने आरोपी श्रवण कुमार पुत्र मदनलाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला स्वर्ण आभूषणों के कथित हड़पने से जुड़ा है।

इस मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो परिवादिया कमलेश ने आरोप लगाया था कि श्रवण कुमार ने उनके स्वर्ण आभूषण हड़प लिए हैं। इस आरोप के बाद मामला अदालत तक पहुंचा।

आज अदालत में हुई सुनवाई के दौरान, परिवादिया कमलेश की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि सोनी ने अदालत को बताया कि अभियुक्त से अभी तक गहनों की बरामदगी नहीं हो पाई है, जो मामले का एक अहम पहलू है। उन्होंने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए अदालत से आग्रह किया कि आरोपी को अग्रिम जमानत न दी जाए।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश सरिता नौशाद ने गहन विचार-विमर्श किया और अंततः आरोपी श्रवण कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया।

इस फैसले ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। यह मामला, ज़ाहिर है, श्रीडूंगरगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अदालत का यह फैसला, निश्चित रूप से, आगे की कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा।

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