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नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई दूसरे दिन भी जारी, नाम बचाने के लिए दस्तावेज जरूरी

डूंगरगढ़ one 1 जनवरी, 2025 श्रीडूंगरगढ़। भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर के निर्देशों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। यह सुनवाई नोटिस फेज के अंतर्गत की जा रही है।

उपखंड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ शुभम शर्मा ने बताया कि एसआईआर के परिगणना चरण के दौरान जिन मतदाताओं का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की निर्वाचक नामावली में स्वयं, माता-पिता अथवा दादा-दादी से मैप नहीं हो पाया है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे मतदाताओं को अंतिम निर्वाचक नामावली में नाम बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आयु अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ तय तिथि पर सुनवाई स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि संबंधित मतदाताओं को उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे, अन्यथा नाम हटाए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन) रमेश सिंह चौहान ने बताया कि नोटिस की सुनवाई भागवार की जा रही है।
भाग संख्या 01 से 76 एवं 147 से 182 तक के मतदाताओं की सुनवाई तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष,
भाग संख्या 183 से 294 तक के मतदाताओं की सुनवाई नायब तहसीलदार (राजस्व) के समक्ष तहसील कार्यालय में,
जबकि भाग संख्या 77 से 146 तक के मतदाताओं की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष की जा रही है।

प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित दिनांक को नोटिस की प्रति एवं आयु अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लें। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयु अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है।

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