डूंगरगढ़ one 28 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने गौवंश कुचलने के मामले में आरोपी साजिद पुत्र हारून निवासी लखनाका, पलवल (हरियाणा) की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 और एमवी एक्ट में प्रकरण दर्ज है।
परिवादी अर्जुन पुत्र करणीदान ने रिपोर्ट दी थी कि 8 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे साजिद ने ट्रक चलाते हुए सेरुणा रोड किनारे बैठे गौवंश को कुचल दिया, जिससे चार गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने कोर्ट में कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।