श्रीडूंगरगढ़ ONE 12 मार्च 2026। घर में घुसकर माँ बेटे पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने गुरूवार को खारिज कर दी है।
श्रीडूंगरगढ़ कोर्ट में न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी 34 वर्षीय शेरसिंह पुत्र दीवानसिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध व परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट रणवीर सिंह ने आरोपी के विरूद्ध अपराध गंभीर प्रकृति का होने की दलीलें दी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दूसरी बार याचिका खारिज की है।
एडवोकेट सिद्ध ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को अजीतसिंह पुत्र मालमसिंह निवासी झंझेऊ ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी पत्नी अपने माता पिता की इकलोती संतान है। पत्नी के पिता की मृत्यु के बाद वह अपने पुत्र सुरेंद्र के साथ अपनी माँ के पास गांव जाखासर रहती है। 22 फरवरी की रात आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए घर में घुसकर परिवादी की पत्नी व बेटे सुरेंद्र पर हमला कर दिया। जिसमें सुरेंद्र गंभीर घायल हो गया और 23 फरवरी से 26 फरवरी तक पीबीएम अस्पताल में भर्ती रहा। पुलिस ने जांच के दौरान शेरसिंह को गिरफ्तार कर लिया। सिद्ध ने बताया कि कोर्ट ने 7 मार्च को भी आरोपी की जमानत खारिज की व गुरूवार, 12 मार्च को पुन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।